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आमिल का पासपोर्ट जबर्दस्ती पास रखने पर, कफील को क़ैद औरभारी जुर्माने की सजा होगी

आखिरी साल में सऊदी मिनिस्टर ने एलान किया था के जो कफील या कंपनी किसी गैर मुल्की का पासपोर्ट अपने पास रखेगा बिना उसकी इजाज़त के बिना उसकी इजाज़त के लिए उसकी तरफ से एक लेटर होना चाहिए। अगर इस लेटर के बिना आपका कफील या कंपनी आपका पासपोर्ट रखता है तो कफील पर 2 हज़ार रियाल का जुर्माना लगेगा ,ये न्यूज़ सऊदी गजट पर और न्यूज़ चैनल पर भी पब्लिश हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हिसाब से अगर आपका कफील या कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉपी नहीं देता हैं तो उसपर 5 हज़ार रियाल का जुर्माना लगेगा। अगर आपका कंपनी या कफील आपसे वो काम कराता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था तो उनपर 15 हज़ार रियाल का जुर्माना लगेगा। अगर आपकी कंपनी आपकी सैलेरी देने में देर करती है या सैलेरी नहीं देती है तो उसपर 3 हज़ार रियाल का जुर्माना लगेगा। अगर आपसे ज़्यादा काम लेता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में नहीं है तो ।

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